July 7, 2020

कॉलेज कैंपस में चलाई कोचिंग, तो होगी कार्रवाई


– न्यायालय के आदेश पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किए दिशा निर्देश

Lucknow : राजधानी के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों के कैंपस में अब ना तो कोई शादी समारोह होगा और ना ही यहां कोचिंग सेंटर जैसी व्यवसायिक गतिविधियां चलाई जा सकेंगी। न्यायालय के आदेश पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऐसी सभी व्यवसायिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि अगर किसी परिसर में इस तरह की गतिविधियां पाई गई तो प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने पत्र में लिखा है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शैक्षणिक संस्थानों के भवन व परीसर में होने वाले व्यवसायिक गतिविधियों जैसे विवाह समारोह, कोचिंग सेंटोरो का संचालन एवं दुकानो पर प्रतिबंधित है।

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